ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को लाभ पहुंचाती है। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन ₹10, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को ₹15, और कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को ₹20 दिए जाते हैं।
यह योजना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। इस योजना से छात्रों को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि उन्हें अपने स्कूल तक आने-जाने में कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है।
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ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहें। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की दूरी अधिक होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। खासकर बालिकाओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में, यह योजना उनके स्कूल जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करती है।
इस योजना के तहत, सरकार छात्रों को स्कूल तक आने-जाने का खर्च वहन करती है, जिससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और छात्र नियमित रूप से स्कूल जा पाते हैं।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्रवृत्ति की राशि
- कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रतिदिन ₹10 दिए जाते हैं, यदि उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है।
- कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को प्रतिदिन ₹15 दिए जाते हैं, यदि उनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है।
- कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं को प्रतिदिन ₹20 दिए जाते हैं, यदि उनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है।
यह राशि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर दी जाती है, यानी उन्हें केवल उन दिनों के लिए यह लाभ मिलेगा जब वे वास्तव में स्कूल में उपस्थित होंगे। यह व्यवस्था छात्रों को स्कूल नियमित रूप से जाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना पात्रता के मानदंड
- यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए लागू होती है, विशेष रूप से वे छात्र जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
- योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक (कक्षा 1 से 5 के लिए), 2 किलोमीटर से अधिक (कक्षा 6 से 8 के लिए) और 5 किलोमीटर से अधिक (कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं के लिए) है।
- छात्र को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि वाउचर की राशि उपस्थिति के आधार पर दी जाती है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। छात्र या उनके अभिभावक अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर सकते हैं और आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन के बाद, एसडीएमसी (School Development and Management Committee) द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, और फिर शाला दर्पण पोर्टल में इसे दर्ज किया जाएगा। इसके बाद, योग्य छात्रों को वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।