नमस्कार साथियों! हमारे देश में किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा समय- समय पर कई योजनाओं का संचालन किया जाता हैं। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा Krishi Yantra Subsidy Yojana शुरू की गई हैं जिसके मध्यम से किसानों को कृषि उपकरण ख़रीदने के लिए सरकार की तरफ़ से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं।
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कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
राज्य में किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना में आम किसान को कृषि यंत्र जैसे ट्रेक्टर, हाल, थ्रेसर मशीन आदि खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं।इस योजना में सरकारी किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50% की आर्थिक सहायता सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती हैं।
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में दी जाने वाली सब्सिडी राशि किसान द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्र के प्रकार तथा उसकी क़ीमत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए कृषि यंत्रों की शक्ति के लिए सीमा निर्धारित की गई हैं। इसमें सामान्यतः 20 से 35 हॉर्स पॉवर तक के कृषि यंत्रों को सूचीबद्ध किया गया हैं। कुछ कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी नीचे सारणी में बताई जा रही हैं।
Krishi Yantra Subsidy Amount
क्र. सं. | कृषि यंत्र का प्रकार | SC/ST/लघु और महिला किसान को दे सब्सिडी | अन्य श्रेणी के किसान को दे सब्सिडी |
1 | बीज ड्रिल | कुल राशि का 50% या अधिकतम ₹15,000-₹28,000 रुपये | कुल राशि का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹12,000-₹22,400 रुपये |
2 | डिस्क हल या डिस्क हैरो | 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹20,000-₹50,000 रुपये | ₹16,000-₹40,000 रुपये |
3 | रोटोवेटर | ₹42,000-₹50,400 रुपये | ₹34,000-₹40,300 रुपये |
4 | थ्रेशर | ₹30,000-₹1,00,000 रुपये | ₹25,000-₹80,000 रुपये |
5 | प्लांटर/ ट्रैक्टर संचालित रिपर | ₹30,000-₹75,000 रुपये | ₹24,000-₹60,000 रुपये |
6 | हल | ₹10,000-₹20,000 रुपये | ₹8,000-₹16,000 रुपये |
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कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए पात्रता
- आवेदक किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- किसान के पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक हैं।
- ट्रैक्टर चलित संयंत्रों के लिए ट्रेक्टर किसान आवेदक के स्वयं के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- किसान ने एक वित्तीय वर्ष में एक ही प्रकार के संयंत्र के लिए सब्सिडी ना प्राप्त की हो। तथा
- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 संयंत्रों के लिए ही सब्सिडी प्राप्त की हो।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए सबसे पहले Rajasthan SSO Portal को ओपन करें।
- अब यहाँ अपने मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी तथा अन्य जानकारी की सहायता से अपना नया खाता रजिस्टर करें।
- खाता रजिस्टर होने के बाद आपको एसएसओ पोर्टल के लिए आईडी तथा पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे।
- इन आईडी पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर login करें।
राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हैं-
- एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें।
- मुख्य पृष्ठ पर राज किसान के विकल्प का चयन करें।
- नए खुले पेज में नागरिक विकल्प में जायें
- यहाँ आवेदन प्रविष्टि अनुरोध का चयन करें।
- अब यहाँ अपना पंजीकरण खोजने के लिए भामाशाह संख्या या जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करें।
- व्यक्ति का चयन करें तथा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का चयन करें।
- अब यहाँ आपसे कुछ विवरण मांगे जाएँगे जिन्हें आपको सत्यापित करना होगा।
- आवश्यक विवरण प्रदान करके सबमिट कर दें।
जरूरी दस्तावेज
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित दस्तावेज
- बैंक के दस्तावेज
- कृषि हेतु ख़रीदे गए उपकरण से संबंधित दस्तावेज आदि
कृषि यंत्र पर सब्सिडी कैसे पाएं?
आप कृषि यंत्र खरीदने के बाद कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर कितनी छूट है?
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।
कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी है?
बीज ड्रिल
डिस्क हल या डिस्क हैरो
रोटोवेटर
थ्रेशर
प्लांटर/ ट्रैक्टर संचालित रिपर
हल
आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।